नूंह में गोवंश संरक्षण कानून के तहत तीन दोषियों को 5 साल की सजा
- By Gaurav --
- Thursday, 22 Jan, 2026
Three convicts sentenced to 5 years in prison under the Cow Protection Act in Nuh
नूंह जिले में हरियाणा के नूंह में गोवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। नूंह की अपर सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही सभी दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में 3 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार आरोपी अवैध रूप से गोवंश से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हुए। दोषी करार दिए गए आरोपियों की पहचान आस मोहम्मद, आसिफ और एजाज उर्फ अजाज, निवासी नूंह जिले के रूप में हुई है।
अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही दोषियों को पहले से जेल में बिताई अवधि का लाभ देते हुए जिला जेल नूंह के अधीक्षक को सजा तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।